चुनाव आयोग ने जारी किया ये अहम् फैसला, 50 हजार रुपए से ज्यादा नगदी पर होगा ये

पहले चरण का मतदान करीब 8 दिन दूर है और चुनाव आयोग 31 मार्च तक करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी जब्त कर चुका है. लोकसभा चुनाव के दौरान धन-बल का इस्तेमाल रोकने के लिए यह सख्ती जरूरी है, लेकिन इससे कारोबार भी प्रभावित हो रहा है. देश के कई हिस्सों में कारोबारी संगठनों ने इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की है.

इसे देखते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि 50 हजार रुपए से कम नकदी साथ लेकर चलने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है. लेकिन 50 हजार रुपए से अधिक की नकदी साथ लेकर चलने के लिए 3 दस्तावेज साथ में होने जरूरी हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे दस्‍तावेज.

नकदी लेकर चलने के लिए चाहिए ये दस्तावेज –

पहचान पत्र – कैश को लेकर जा रहे व्यक्ति का पहचान पत्र और धन के लेन-देन से उसके संबंध का प्रमाण लेकर चलना अनिवार्य है.

कैश विड्राल का प्रूफ-जैसे बैंक निकासी की पर्ची या मैसेज, जिससे ये साबित हो सके कि कैश कहां से आ रहा है.

एंड यूज का प्रूफ  पैसा जहां भेजा जा रहा है उसका प्रमाण, ताकि ये साबित हो सके कि ये कैश किसे दिया जाएगा.

50 हजार से ज्‍यादा कैश पर जरूरी है ये डॉक्‍युमेंट्स

कारोबारियों के मांग पर चुनाव आयोग का कहना है कि आम लोगों और बिजनेसमैन को 50 हजार रुपए से अधिक कैश लेकर कहीं आने-जाने पर 3 डॉक्युमेंट्स साथ रखने होंगे. इसमें लीगल सोर्स और एंड यूज का प्रमाण शामिल है. इसके लिए उन्हें अपने साथ बैंक निकासी रसीद और कारोबारी की पावती या बिल्टी साथ रखनी चाहिए. गौरतलब है कि आमतौर पर ज्वैलरी को जब्त नहीं किया जाता है.