इस राज्य में 15 जून तक बढ़ा लॉकडाउन , साथ में लगाए ये प्रतिबंध

जिन नगर निगम के इलाकों एवं जिले में संक्रमण की दर 10 फीसदी से नीचे है और ऑक्सीजन वाले बिस्तर 40 फीसदी से कम हैं, उन स्‍थानों पर प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं अन्य सेवाओं का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा सकता है।

अभी वर्तमान में यह समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक है। इसके अलावा जिन नगर निगम एवं जिलों में संक्रमण की दर 20 फीसदी से ज्‍यादा है और ऑक्सीजन वाले 75 फीसदी बिस्तरों पर मरीज भर्ती हैं.

इन जिलों में किसी भी व्‍यक्ति के आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यहाँ आवश्‍यक वस्‍तुओं के अलावा अन्‍य वस्‍तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें एवं प्रतिष्‍ठानों के संबंध में स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निर्णय लेगी।

इसी के साथ राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। मिली जानकारी के तहत जो नयी गाइडलाइन है उसमे, ‘सभी आवश्यक दुकानें जिन्हें वर्तमान में सुबह 7 से 11 बजे के बीच संचालित करने की अनुमति है, उन्हें सुबह 7 से दोपहर 2 बजे के बीच संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।’

इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण दर और अस्‍पतालों में ऑक्सीजन और बिस्तरों की उपलब्धता के आधार पर पाबंदियों में ढील दी जाएगी।

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहार काफी हद तक कम हो चुकी है. ऐसे में कई राज्यों ने लॉकडाउन खोलने का फैसला लिया है लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है. बल्कि यहाँ सरकार ने बीते रविवार को राज्य में चल रहे लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।

जी हाँ, हाल ही में मिली जानकारी के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बयान जारी किया है. इस बयान में कहा गया है, ”लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है, अब 15 जून तक लागू रहेगा। इसमें जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों के आधार पर, कुछ छूट और प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।”