इस कारण बर्तन धोने वाली महिला ने होटल पर लगाया ये आरोप, कोर्ट ने किया ये फैसला

शहर के एक होटल में बर्तन धोने का कार्य करने वाली एक महिला को 21 मिलियन डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. होटल ने महिला को रविवार को चर्च जाने के बजाय कार्य पर बुलाया था. लिहाजा महिला ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था.

ऐसा रहा पूरा केस

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैरी ज्यां पियरे ने एक होटल में करीब 6 वर्ष कार्य किया. 2015 में उसके किचन मैनेजर ने मैरी को रविवार को बुलाए जाने की मांग रखी, जिसे होटल प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया. वही मैरी एक चर्च की सदस्य हैं. यह ग्रुप गरीबों की मदद करता है. मैरी ने दायर केस में दावा किया कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते वह रविवार को होटल में कार्य करने में असमर्थ थीं.

ऐसे किया केस दायर

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरंभ में मैरी ने रविवार को छुट्टी लेने के एवज में अपने सहकर्मियों के साथ शिफ्ट बदलने की इजाजत दी गई. होटल प्रबंधन ने मैरी के पादरी का लिखा पत्रमांगा जिसमें स्थिति का जानकारी देने को बोला गया. हालांकि 2016 में मैरी को बेकार कार्य करने का हवाला देकर जॉब से निकाल दिया गया. वाई 2017 में मैरी ने सिविल राइट्स एक्ट 1964 के उल्लंघन का हवाला देते हुए केस दायर कर दिया.