आम चुनाव से पहले ट्रिपल तलाक कानून पर हुये ये बदलाव, पढ़ें खबर

आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक के दूसरे अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पारित करवा लिया है। मुस्लिम महिला (Protection of Rights On Marriage) , ट्रिपल तलाक की प्रथा को गैरकानूनी और गैरकानूनी घोषित करता है। इसका उल्लंघन करने वाले पति को तीन साल तक की कैद और जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध झेलना पड़ेगा।

चुनाव से पहले तीन तलाक बिल पर दूसरे अध्यादेश को राष्ट्रपति ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है। बता दें कि केंद्र सरकार तुरंत ट्रिपल तलाक को अवैध बनाने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। गौरतलब है कि ट्रिपल तलाक विधेयक को सरकार ने पिछले साल सितंबर में लोकसभा में पेश किया था। जिसे सरकार ने लोकसभा में पारित करा लिया लेकिन राज्यसभा में यह लंबित रहा।

बता दें कि विधेयक को संसदीय मंजूरी नही मिलने के कारण नया अध्यादेश जारी किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते अध्यादेश को दुबारा पेश करने की स्वीकृति दी थी।

कानून के दुरुपयोग के डर को कम करने के लिए सरकार ने इसमें कुछ सुरक्षा उपाय भी शामिल किए हैं जैसे कि मुकदमे से पहले आरोपी की जमानत के प्रावधान को इसमें जोड़ा गया है। इस अध्यादेश के के तहत ट्रिपल तलाक को गैर जमानती अपराध माना जाएगा। लेकिन आरोपी मुकदमे से पहले जमानत के लिए मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है।