आधार कानून तोडऩे पर भुगतना पड़ेगा 1 करोड़ का जुर्माना…

आधार कानून ( aadhaar Law ) तोडऩे वालों के लिए बुरी समाचार है. अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना ( penalty ) लगाया जा सकता है. जानकारी के अनुसार आधार कानून को तोडऩे वालों की जाँच करने के लिए ( uidai ) न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करने जा रहा है. यूआईडीएआई को इसमें डेढ़ महीने तक का समय लग सकता है.अब लगाया जाएगा एक करोड़ रुपए का जुर्माना
जानकारी के अनुसार इसी महीने संसद में संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है. जिसके तहत आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम में कानून के प्रावधानों, नियमों  निर्देशों के उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर एक करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पहली बार उल्लंघन के बाद इसके लगातार रहने से 10 लाख रुपए रोजाना का अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि विधेयक में बैंक खाता खोलने या मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए आधार को पहचान के रूप में स्वैच्छिक रूप से प्रयोग किया जा सकेगा.

होगी जाँच अधिकारियों की नियुक्ति
जानकारों की मानें तो धारा 33 ए के तहत आधार कानून तोडऩे वालों के विरूद्ध जाँच करने के लिए ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे. जिसमें एक डेढ़ महीने का समय लग सकता है.यूआईडीएआई से मिली शिकायतों के आधार पर जाँच के बाद ऑफिसर आरोपी पर संभव जुर्माना लगाया जाएगा. जानकारी के अनुसार यह प्रावधान सिर्फ नए मामलों पर लागू होगा.पिछली तारीख से इसे लागू नहीं किया जाएगा.