अल-अजीजया स्टील मिल मामले में अपनी दोषसिद्धी के खिलाफ, नवाज शरीफ ने दायर की अपील

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अल-अजीजया स्टील मिल मामले में अपनी दोषसिद्धी के खिलाफ अपील दायर की है। एक हफ्ते पहले 24 दिसंबर को जवाबदेही अदालत द्वितीय के न्यायाधीश अरशद मलिक ने 69 वर्षीय शरीफ को भ्रष्टाचार के इस मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई थी तथा आर्थिक जुर्माना लगाया था। इसी के साथ पनामा पेपर घोटाले में शरीफ परिवार के खिलाफ चल रहे तीन मामले अंजाम तक पहुंच गए।

पाकिस्तान के तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए भी अर्जी दायर की है। अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में मंगलवार को दायर की गई अपील में शरीफ ने दलील दी है कि उन्हें धारणा के आधार पर दोषी ठहराया गया है और उनकी सजा को खारिज किया जाना है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत का फैसला गलतफहमी पर आधारित है, क्योंकि अदालत बचाव पक्ष की आपत्तियों का उचित तरीके से मूल्यांकन करने में नाकाम रही।