इलाहाबाद न्यायालय ने राष्ट्रीय योग्यता इम्तिहान (नेट) 2018 के शिक्षाशास्त्र विषय के प्रश्न संख्या 30 को रद्द कर दिया है. न्यायालय ने सीबीएसई को सभी असफल अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के अंक समान रूप से देने के आदेश दिए हैं. न्यायालय ने पूरी प्रक्रिया तीन हफ्ते में पूरी कर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया है.
संशोधित परिणाम में जिन अभ्यर्थियों को कट ऑफ मेरिट से अधिक अंक मिलेंगे, उनको चयनित करने को भी बोला है. यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से चयनित हो चुके अभ्यर्थियों पर इस संशोधन का कोई असर नहीं पड़ेगा.
माधवेश कुमार तिवारी की याचिका पर न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सुनवाई की. न्यायालय ने सीबीएसई को यह नसीहत दी है कि आंसर-की तैयार करते समय हर तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि यह गलतियां प्रभावित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए किसी सदमे की तरह होती हैं. न्यायालय ने लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सलाह दी है. हालांकि, यह भी बोला है कि इस मामले में वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है.