राफेल पर सुप्रीम न्यायालय ने केंद्र से पूछा

हिंदुस्तान  फ्रांस के बीच हुए राफेल सौदे के विरूद्ध उच्चतम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायालय ने केंद्र गवर्नमेंट से राफेल पर निर्णय की प्रक्रिया का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में सौंपने को बोला है. इसके लिए न्यायालय ने केंद्र को 29 अक्टूबर तक का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

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सुप्रीम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि उसे मूल्य  सौदे के तकनीकी विवरणों से जुड़ी सूचनाएं नहीं चाहिए. न्यायालय ने सिर्फ सौदे की प्रक्रिया की जानकारी मांगी है.

बता दें कि यह याचिका अधिवक्ता विनीत धांडा की ओर से दायर की गई है, जिसपर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल  न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने सुनवाई की. इस याचिका में राफेल सौदे पर रोक लगाने के लिए बोला गया था.

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