सोमवार को विभिन्न ऑयल कंपनियों से अपने पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण-रोधी उपकरण नहीं लगाने पर स्पष्टीकरण मांगा। वाष्प अवशोषण उपकरण पेट्रोल या डीजल भरने के दौरान वाहन के ईंधन टैंक के अंदर से निकलने वाली वाष्प को अवशोषित (सोखने) करने वाला उपकरण होता है।
सीपीसीबी ने इन ऑयल कंपनियों को नोटिस जारी कर 24 घंटों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। प्रदूषण से निपटने के तरीका के क्रियान्वयन की जांच के लिए सीपीसीबी ने दिल्ली-एनसीआर में टीमों को तैनात किया है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के दशा बहुत ज्यादा बेकार हो गए हैं। सोमवार प्रातः काल को भी हल्की धुंध के कारण दृश्यता में कमी आई है। एरिया में वायु प्रदूषण की स्थिति बेकार बनी हुई है। वायु गुणवत्ता व मौसम पूवार्नुमान व शोध (सफर) के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी एरिया (एनसीआर) में सोमवार को भी वायु प्रदूषण की स्थिति बेकारबनी हुई है
उधर, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने देशभर में खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गिरती गुणवत्ता के मद्देनजर निर्माण गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कंपनी ने किसी भी इमारत के निर्माण काम को प्रारम्भ करने से पहले पर्यावरण प्रबंधन योजना का अनुमोदन जरूरी कर दिया।
एनबीसीसी ने साइट की गतिविधियों व धूल प्रदूषण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जैसे मिट्टी, कंकड़, सीमेंट एवं अन्य निर्माण सामग्री को लाने-ले जाने के लिए बंद वाहनों पर तिरपाल की शीट से ढकना, सीमेंट, फ्लाई ऐश का परिवहन व संग्रहण बंद सिलोस में किया जाना, निर्माण सामग्री को काटने व पीसने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, कार्यस्थल पर कार्य पूरा होने के बाद मलबा तुरंत हटाना, धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव।