सुप्रीम न्यायालय ने बोला कि राष्ट्र भर में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक नहीं

दे दी है सुप्रीम न्यायालय ने राष्ट्र भर में कुछ शर्तों के साथ दीपावली पर भी पटाखा बिक्री की अनुमति दी है सुप्रीम न्यायालय ने बोला कि राष्ट्र भर में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक नहीं है केवल लाइसेंस धारक दुकानदार ही पटाखे बेच पाएंगे पटाखा बिक्री को लेकर सुप्रीम न्यायालय की पांच शर्तें जानिए

Image result for दिवाली, क्रिसमस व नए वर्ष पर फोड़ना चाहते हैं पटाखे तो जान लें ये 5 शर्तें

1. सुप्रीम न्यायालय ने बोला कि दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखा जलाने की होगी अनुमति

2. ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम न्यायालय ने लगाई रोक प्रशासन इसे सुनिश्चित करने के आदेश दिए

3. पटाखा बनाने की फैक्ट्री की जांच करे प्रशासन  सुनिश्चित करे कि पटाखा बनाने में हानिकारक केमिकल का इस्‍तेमाल न हो

4. सुप्रीम न्यायालय ने दीपावली के अतिरिक्त क्रिसमस  नव साल पर 11:45 से 12:30 के बीच पटाखे जलाने की अनुमति दी

5. सुप्रीम न्यायालय ने बोला है कि तेज आवाज वाले पटाखों को न जलाया जाए

दरअसल, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय 28 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था वहीं सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार, पटाखा विक्रेताओं  निर्माताओं ने बोला था कि ठंड के महीनों में प्रदूषण कई वजहों से होता है  बिना किसी सटीक अध्ययन के इसके लिए पटाखों को ज़िम्मेदार ठहराना गलत है  पटाखों की गुणवत्ता सुधारने पर कार्य होने चाहिए

आपको बता दें कि अर्जुन गोपाल सहित अन्य लोगों ने याचिका दायर कर देशभर में पटाखों के उत्पादन  बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध संबंधी याचिका में दलील दी गई थी कि 1 नवंबर से शादियों का सीजन प्रारम्भ हो जाएगा जिसमें बड़े पैमाने पर पटाखों की मांग होगी जो शहर की हवा सबसे बेकार समय होता है