पैसे निकालने पर लगी रोक के विरूद्ध दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई से इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से संबंधित उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी। दरअसल, दिल्ली के रहने वाले बीके मिश्रा व अन्य ने यह याचिका दायर की थी।
इंश्योरेंस कवर की भी मांग की थी
याचिका में उच्चतम न्यायालय से मांग की गई थी कि कुछ लोगों की कारगुजारियों की वजह से लोगों का धन फंस जाने जैसे वित्तीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति में बैंक व जमा राशियों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। याचिका में 15 लाख खाताधारकों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उनके लिए 100 फीसदी इंश्योरेंस कवर की मांग की गई थी।
पीएमसी 11,600 करोड़ रुपये से अधिक जमा के साथ देश के शीर्ष 10 सहकारी बैंकों में से एक है लेकिन इसके बावजूद पीएमसी के जमाकर्ता अपने बैंक से धन नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि बैंक की स्थिति को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। अभी पीएमसी के कस्टमर खाते से 25000 रुपये ही निकाल सकते हैं. इससे पहले ये लिमिट 1000 रुपये थी जिसे बढ़ाकर 10000 रुपये कर दिया गया।