यूपी: अब खुले में किया ये काम तो बन जाएंगे मिस्‍टर पीकू, जानें नया नियम

यूपी के शहरों में थूकते हुए पकड़े जाने पर अब 50 से लेकर 250 रुपये तक जुर्माना भरना होगा। निकाय अधिकारी मौके पर ही चालान काट कर इस रकम को वसूलेंगे। राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन नेहा शर्मा ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। खुले में थूकने वाले को ‘मिस्टर पीकू’ का तमगा भी दिया जाएगा।

निकायों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने समेत अन्य गंदगी फैलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। छह लाख या इससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में 250 रुपये, छह लाख से कम वाले शहरों में 150 रुपये, नगर पालिका में 100 रुपये और नगर पंचायतों में 50 रुपये जुर्माना की व्यवस्था है। इसी तरह ‘नो गार्बेज जोन’ में गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाने पर 250 रुपये देना होगा।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन नगरीय योजना में पहले लखनऊ और आगरा को ही शामिल किया गया था, अब इसे प्रदेश के सभी निकायों में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि निकायों में इसकी जानकारी देने के लिए अभियान चलाया जाए।

स्वच्छता रैंगिंग सुधरेगी राज्य सरकार प्रदेश के शहरों को साफ-सुथरा रखकर देश में स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाना चाहती है। देश में अभी तक सबसे साफ-सुथरा शहर का खिताब इंदौर के नाम रहता रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था के बाद शहर साफ होंगे और यूपी का नाम भी स्वच्छता रैंकिंग में ऊपरी पायदान पर आ जाएगा।

पहले चरण में इसे बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे शहरों में लागू किया गया था। अब इसे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है। प्रदेश में मौजूदा समय 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद खुले में न तो पेशाब किया जा सकेगा और न ही इधर-उधर थूका जा सकेगा।

ऑटो यूनियन के अध्यक्ष के साथ बैठक कर ऑटो रैली निकाली जाए। जी-20 समिट कॉरिडोर, सेल्फी प्वाइंटस, अस्थाई स्मारकों के पास एसबीएम ब्रांडिंग व खुले में थूकने पर जुर्माने की जानकारी संबंधी होर्डिंग लगाई जाए। ‘थूकना मना है’ अभियान में शामिल होने वालों को ई- प्रमाण पत्र व टी-शर्ट दिया जाएगा।