दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic police) ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (National Highway 24) अंधाधुंध ई-चालान (e-challan) काटने का अपना ही फरमान वापस ले लिया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने ही पुराने आदेश को रद्द करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए आदेश के मुताबिक, अब एनएच-24(9) पर चार पहिया वाहन व तिपहिया वाहन की गति 70 व 40 किलोमीटर प्रतिघंटा कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 60 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड पर लगभग डेढ़ लाख ई-चालान काट दिए थे।
बता दें कि कुछ दिन पहले से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एनएच-24 के पर 60 किलोमीटर से ज्यादा गति रखने वाले वाहन चालकों का खूब चालान काटा था। जानकारों का मानना है कि इन ई-चालानों से दिल्ली पुलिस के राजस्व में करोड़ों रुपये का इजाफा हुआ है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि बीते कुछ दिनों में जिस तरह से बेकसूर वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं, उस जुर्माने राशि को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वापस करेगी?
कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात निकल कर सामने आ रही थी कि बीते अगस्त महीने से 10 अक्टूबर 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 पर गति सीमा 60 किलोमीटर प्रतिघंटा कर दी गई थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस आधार पर करीब डेढ़ लाख चालान काट डाले। इसको लेकर कुछ संगठन न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में थे। लेकिन, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को जब अपनी गलती का अहसास हुआ तो यह फरमान वापस ले लिया। बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस निजामुद्दीन पुल से गाजीपुर बॉर्डर (उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद सीमा) तक इन वाहनों के दनादन चालान भेज रही थी, जबकि पीडब्ल्यूडी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मशविरे के बाद नियमानुसार इस मार्ग पर 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति को कानूनी तौर पर जायज करार दे रखा था। इसको लेकर इस राजमार्ग पर जगह-जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इन सब के बावजूद अपने कैमरे में गलती सुधारने को तैयार नहीं थी। दिल्ली पुलिस की इस गलती का खामियाजा यह हुआ कि लाखों बेगुनाह वाहन चालकों को उनके घर ई-चालान भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस 70 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाए अपने कैमरों में स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रतिघंटा ही रखे हुए थी।
मीडिया रिपोर्ट्स में जब इस समाचार को प्रमुखता से उठाई जाने लगी तो दिल्ली पुलिस नींद से जागी। बोला जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को कुछ संगठनों के द्वारा जब न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की समाचार लगी तो उसको अपनी गलती का अहसास हुआ। दिल्ली पुलिस ने आनन-फानन में अपनी यह गलती नए आदेश जारी कर सुधार ली।
बुधवार देर शाम ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी पुलिस कमिश्नर मुख्यालय अंजिथा चेपयाला ने आनन-फानन में नए आदेश जारी कर दिए। इस आदेश में साफ बोला गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24(अब-9) पर चार पहिया वाहन जैसे कार, जीप, दोपहिया वाहन व तिपहिया वाहन 70 व 40 किलोमीटर की गति से चलाए जा सकते हैं।