निर्भया के चारों दोषियों को अब जिंदगी बचाने के लिए…, कोर्ट ने…

निर्भया गैंगरेप मामले के चारों दोषियों को अंगदान के लिए राजी करने के मकसद से जो याचिका दायर की गई थी वो खारिज हो गई है।

 

ये याचिका दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में RACO (रोड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन) नाम के एनजीओ ने दायर की थी। इस एनजीओ ने याचिका में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों से मुलाकात की अनुमति मांगी थी ताकि उन्हें अंगदान के लिए सहमत किया जा सके।

याचिका में कहा गया था कि हमारी हिंदू परंपरा में दधीचि ने जिस तरह से अपना पूरा शरीर दान किया और समाज के लिए उस शरीर का इस्तेमाल हुआ उसी तर्ज पर अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए अगर यह चारों दोषी तैयार होते हैं तो यह इनके परिवार के लिए भी सामाजिक तौर पर राहत देने वाला कदम होगा। दरअसल, निर्भया केस में इन चारों दोषियों के कृत्य के चलते इनके परिवार को भी सामाजिक उपेक्षा और शर्म का सामना करना पड़ा है।

बता दें साल 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बीते मंगलवार को चारों दोषियों का डेथ वॉरंट जारी कर दिया था। इन चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इससे एक दिन पहले वकील आर कपूर ने कहा था, एनजीओ राको की तरफ से मैंने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया के दोषियों से मिलने के लिए याचिका दायर की है, ताकि उन्हें अंगदान के लिए प्रेरित किया जा सके।

वकील ने कहा था कि 19 दिसंबर को हमने जेल के प्रशासन से बातचीत की थी तो उन्होंने हमसे कोर्ट का ऑर्डर लाने के लिए कहा था। एनजीओ ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि निर्भया के दोषियों से मिलने के लिए उन्होंने एक पैनल भी तैयार किया है। जिसमें वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर और मनोचिकित्सक शामिल होंगे, जो दोषियों से मिलकर उनको अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे ना सिर्फ लोगों की जिंदगी बचाने के लिए उनके अंगों का इस्तेमाल हो पाएगा बल्कि चारों दोषी भी शांति से मर सकेंगे कि वह समाज के लिए कुछ अच्छा काम करके जा रहे हैं।