सरकार ने जारी की ये नयी गाइडलाइन, लॉकडाउन नहीं अब होगा…

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के बाद की स्थिति को अनलॉक का नाम दिया है। यानी 8 जून से रियायतें शुरू होंगी। लेकिन पहली जून से राज्यों के बीच आवागमन के लिए अब तक आवश्यक रहे ई-पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि राज्य सरकारें और जिला प्रशासन अपने विवेक से इसे लागू कर सकती हैं।

 

वहीं चौथे लॉकडाउन तक लागू कर्फ्यू की समय अवधि को भी कम किया गया है। अभी यह सुबह 7 से शाम 7 बजे तक है। एक जून से यह अवधि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी।

अनलॉक-1 में कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है। अब यह रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन 4 में यह रात 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक लागू था।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जायेगा। इस दौरान जरूरी गतिविधियों या सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा किसी को भी घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी।

पहला चरण आठ जून से लागू होगा। इसमें धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेवायें, शॉपिंग मॉल को खोला जायेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए आवश्यक SOP भी जारी करेगा, ताकि सोशल-डिस्टेंसिंग का पालन हो और कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके।

कोरोना के चलते देश में लम्बे समय से चले आ रहे लॉकडाउन की उलटी गिनती शुरू हो गयी है।गौरतलब है कि गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार 18 मई से 31 मई तक देश में लॉकडाउन 4 लागू है।

देश की जनता यह जानना चाह रही थी कि चौथे लॉकडाउन की अवधि समाप्त होगी या इसका 5वां चरण लागू किया जायेगा। 30 मई की शाम को अनलॉक एक की घोषणा हुई।

इसे अनलॉक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें चरणबद्ध तरीके से सुविधाओं और सेवाओं को बहाल किये जाने की बात कही जा रही है। हालांकि यह पूरा काम तीन चरणों में होगा। पहला चरण 8 जून से लागू होगा और दूसरा चरण जुलाई से।