कांग्रेस पार्टी के इस नेता ने जेल में काटे 106 दिन, बताया अन्दर हुआ ऐसा…

कुछ समय पहले ही कांग्रेस पार्टी नेता  पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मुद्दे में जमानत मिलने के बाद पहली बार उच्चतम न्यायालय में बतौर एडवोकेट पेश हुए

आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को पहले CBI  बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया था जंहा इस दौरान वह 106 दिनों तक तिहाड़ कारागार में बंद थे, कुछ दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने चिदंबरम को सशर्त जमानत दी थी

वहीं इस बात का पता चला है कि उच्चतम न्यायालय ने चिदंबरम दो लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके  बिना इजाजत विदेश यात्रा न करने की शर्त पर जमानत दी है इससे पहले न्यायमूर्ति आर भानुमती की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस पार्टी नेता को आईएनएक्स मीडिया मुद्दे के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देने का आदेश दिया साथ ही उन्हें गवाहों को डराने का कोशिश नहीं करने की नसीहत भी दी गई है

जानकारी के लिए हम आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि न्यायालय ने उनकी जमानत पर कुछ शर्ते भी रखी हैं जिनमें चिदंबरम का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा  वह बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकते हैं जंहा उन्हें मीडिया में कोई इंटरव्यू नहीं देने का आदेश दिया गया है वहीं साथ ही उन्हें इस मुद्दे में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा