बिहार में आज से शुरू हुआ ये, जानकर चौक उठे लोग

संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि प्रावधानों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और बस का परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है.

 

प्रावधानों के तहत वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने और समय-समय पर (गंतव्य तक पहुंचने पर) सैनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाएंगे. ड्राइवर और कंडक्टर को साफ कपड़े, मास्क, ग्लव्स पहनना अनिवार्य किया गया है.

परिवहन सचिव ने बताया कि बसों और सार्वजनिक वाहनों का परिचालन एक सीट, एक व्यक्ति के नियम के तहत किया जाएगा. बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, बस ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा. सचिव ने COVID-19 के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करने का आदेश दिया.

संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य में लागू Unlock-3 में सार्वजनिक परिवहन (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़कर) पर रोक थी. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए फैसले के तहत 25 अगस्त से राज्य में बसों और दूसरे सार्वजनिक परिवहन के वाहनों का परिचालन शुरू किया जाएगा. हालांकि कोरोना के कारण इसमें कई नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है.

बिहार में आज से बसों और सार्वजनिक वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

जिसके बाद राज्य के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बारे में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है.