निर्भया के चारों दोषियों के साथ हुआ ऐसा, लोगो ने जताई जताई ख़ुशी

हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां ने कहा, ”मैं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं. उसने सभी चारों दोषियों को सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है. इसके बाद दोषियों को जल्दी से फांसी होनी चाहिए.”

बता दें कि केंद्र सरकार ने इस मामले में चार दोषियों की फांसी पर रोक लगाने वाले निचली अदालत के आदेश को 1 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

इसके बाद जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने 1 और 2 फरवरी को विशेष सुनवाई के बाद 2 फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

केंद्र की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इस मामले के दोषी अपनी सजा को टलवाने में लगे हुए हैं.

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने 31 जनवरी को निर्भया मामले के चार दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी. इन दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी दी जानी थी. मगर दूसरी बार फांसी के वॉरंट की तामील टाल गई.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि निर्भया मामले में चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चारों दोषियों को सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया है. हाई कोर्ट का यह फैसला केंद्र की याचिका खारिज करते हुए आया है.