योगी सरकार ने बदला इस राज्य का नाम, रखा…

याचिका में 26 फरवरी, 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें इलाहाबाद का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई थी।

 

हाईकोर्ट ने कहा था कि शहर का नाम बदलने से जनहित प्रभावित नहीं होता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

याचिका मे कहा गया है कि इलाहाबाद नाम इस शहर के साथ 400 से अधिक वर्षों से जुड़ा हुआ है। यह नाम केवल एक स्थान का नाम नहीं है बल्कि ये शहर की पहचान है।

इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी ने याचिका दायर की है। आठ जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अशोक भूषण ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया था।

ये नोटिस न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक पीठ की तरफ से राज्य को भेजा गया है।