सीएम योगी करने जा रहे ये काम, अनुसूचित जाति के लोगों को…

प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून के आधार पर गांव सभा की जमीनों पर सवा तीन एकड़ से कम जमीन पर कब्जा करके रहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेदखल न करने की व्यवस्था थी लेकिन राजस्व संहिता में यह व्यवस्था दी गई कि केवल मकान बनाकर रहने वालों को बेदखल नहीं किया जाएगा।

गांव सभा की जमीन पर अगर कोई खेती कर रहा है तो उसके लिए व्यवस्था नहीं दी गई थी। राजस्व परिषद के एक अधिकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर राजस्व संहिता में इसे स्पष्ट किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार गांव सभा की जमीन से अनुसूचित जाति के लोगों को बेदखल न करने के लिए जरूरत के आधार पर राजस्व संहिता में संशोधन होगा।

हालांकि मौजूदा व्यवस्था के आधार पर अगर गांव सभा की जमीन पर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति घर बना कर रह रहा है तो उसके बेदखल न करने की व्यवस्था है।