यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा ये, जानिए सबसे पहले

त्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग ने अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद चुनाव की स्थिति साफ होगी। राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए नगर विकास विभाग के अधिकारियों को दिल्ली भेज दिया गया है।

बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही यूपी मे स्थानीय निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा। दूसरी ओर राज्य में निकाय चुनाव को लेकर वार्डों के वोटरों की लिस्ट तैयार कर निर्वाचन को भेज दी गई है।

यूपी में 760 नगर निकायों पर चुनाव होने वाले हैं। इसमें मेयर, नगर पालिका-नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद की सीट शामिल है। हालांकि बीते साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को टालते हुए फैसला दिया था। जिसके बाद कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। तमाम राजनीतिक पार्टियां हाईकोर्ट के फैसले से खुश नहीं थी।

निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर ओबीसी की आरक्षण को लेकर स्थिति साफ होनी है। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया है। इसमें पिछड़ों को अधिकतम 27 फीसदी आरक्षण देने के बारे में पूरी रिपोर्ट है।

सुप्रीम कोर्ट को इसी पर सुनवाई करनी है। सुनवाई के दौरान चुनाव कराने की अनुमति नगर विकास विभाग की ओर से मांगी जाएगी। अनुमति मिलने के साथ ही मेयर व अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले 24 मार्च को तारीख लगी थी।