मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश, पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश जेल…

यूपी सरकार द्वारा याचिका में बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई है.

 

मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी की विभिन्न अदालतों में 50 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके लिए यूपी सरकार मुख्तार को यूपी लाने की कोशिश में लगी है, लेकिन बताया जा रहा है कि विधायक को एनकाउंटर का डर सता रहा है.

यूपी सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में दायर रिट याचिका में आरोप लगाया कि वर्तमान में मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी में कई गंभीर अपराधिक मामले दर्ज हैं, इस कारण उसका यूपी की जेल में ट्रांसफर करना महत्वपूर्ण है.

उन्होंने जेल नियमों का हवाला देते हुए कहा कि भले ही राज्य के पास मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन वह मुद्दे और पीड़ितों के अधिकारों का समर्थन कर सकता है और पीड़ित की भूमिका ले सकता है. पंजाब की रोपड़ जेल के अधीक्षक ने चिकित्सा आधार पर अंसारी को सौंपने से इनकार किया है.

वहीं मुख्तार अंसारी के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि विपक्ष की एक पार्टी से जुड़े होने के कारण अंसारी को निशाना बनाया जा रहा है. यूपी सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते इस मामले को चला रही है. सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए.

पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नही हुआ जिसके बाद फैसला यूपी सरकार के पक्ष में आया. पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश में लंबित अपने सभी मामले पंजाब स्थानांतरित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को अदालत ने यूपी सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था.

पंजाब की जेल में बंद मऊ से बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है.

कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश जेल भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते में उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा की विशेष कोर्ट तय करेगा कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाए या इलाहाबाद जेल में.