मुहर्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ये बड़ा आदेश, कहा इस बार…

सर्वोच्च अदालत में उत्तर प्रदेश के सैयद कल्बे जवाद की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी, जो देशभर में शनिवार और रविवार को मुहर्रम जुलूस की इजाजत चाह रहे थे।आपको बता दें कि याचिका पर अदालत की तरफ से रथ यात्रा फेस्टिवल की अनुमति का हवाला दिया गया था।

 

आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने कहा कि इससे अराजकता हो सकती है और कोरोना वायरस को फैलाने के लिए एक समुदाय को निशाना बनाया जाएगा।

चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, अगर हम देशभर में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत देते हैं तो इससे अराजकता हो जाएगी और एक समुदाय को कोविड-19 महामारी फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाज़त वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। गौरतलब है कि अदालत ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा है।