उनके विरूद्ध किसी तरह का हमला या शोषण की घटना असहनीय है। इसके अंतर्गत एक अध्यादेश लाया गया है जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा।
मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि गंभीर हमले के मामले में हमलावरों को 6 माह से सात साल तक की कैद की सजा व 1 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।
केन्द्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के साथ अध्यादेश लागू किया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि चिकित्सकों व आरोग्यकर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यह गैरजमानती जुर्म होगा।
स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने बुधवार को हमलावरों के लिए कड़ी सजा का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए आईएमए के अध्यक्ष ने धन्यवाद कहा है।