नागरीकता बिल के बाद सरकार का नया नियम, अब इसमें भी कराना होगा पंजीकरण

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बीते शुक्रवार को दिल्ली समेत 122 शहरों के अधिकारियों से बोला कि यदि पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है तो नए वाहनों के पंजीकरण में कटौती की जा सकती है

 

साथ ही बोला कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को उन्नत करें मालूम हो कि दिल्ली एनसीआर में वैसे ही वायु प्रदूषण के गंभीर दशा हैं वहीं जस्टिस एके गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी की पीठ ने बोला कि पर्यावरण संरक्षण के तरीकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी शहर में पार्किंग के लिए उपलब्ध स्थान के अनुरूप वाहनों की संख्या को घटाया जाना चाहिए

वहीं इस बात का पता चला है कि पीठ के आदेश का पालन न केवल दिल्ली में, बल्कि सभी 122 शहरों में किया जाए, जो वायु गुणवत्ता के मानदंडों को पूरा नहीं करते जंहा पीठ ने बोला कि बिना किसी नियामकीय कदम के सभी सार्वजनिक स्थानों  सड़कों को पार्किंग स्थल में नहीं बदला जा सकता इस पहलू पर पर्यावरणीय नियमों के पालन के लिए योजना बनाना एक समझौता है

केवल निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग की अनुमति होनी चाहिए पीठ ने सांविधानिक प्राधिकरणों द्वारा इस दिशा में सख्त कदम उठाने की हिदायत दी वहीं यह भी बोला जा रहा है कि एनजीटी ने सभी राज्यों  संघ शासित प्रदेशों के परिवहन विभागों को 122 शहरों की उपलब्ध पार्किंग क्षमता का आकलन करने को बोला है साथ ही यह भी बोला है कि इन शहरों में वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग जगह का भी पता लगाएं यदि क्षमता से अधिक वाहन हों तो अलावा पार्किंग के लिए कोई एक्शन प्लान होना चाहिए यदि यह संभव न हो तो वाहनों के पंजीकरण की संख्या को का घटाया जाना चाहिए