एक सितंबर से देशभर में लागू हुआ नया मोटर वाहन अधिनियम, किया भारी जुर्माने का प्रवाधान

बीते एक सितंबर से देशभर में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया है. इस कानून में नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर भारी जुर्माने का प्रवाधान किया गया है. विपक्ष शासित कई राज्यों ने इस कानून का विरोध करते हुए अपने प्रदेश में इसके अमल पर रोक लगा दी है. इस लिस्ट में ताजा नाम केरल का जुड़ गया है. हालंकि यहां पर अबी तक इस पर रोक नहीं लगी है. मगर प्रदेश की सत्ताधारी दल माकपा  मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस नियम का विरोध किया है. इन्हें जुर्माने की भारी राशि से परेशानी है.

उनका बोलना है कि इससे आम आदमी पर अलावा बोझ पड़ेगा. सत्तारूढ़ माकपा के प्रदेश सचिव कोडियरी बालकृष्णन ने बताया कि अत्यधिक जुर्माना ठीक नही है  इससे करप्शन बढ़ेगा. वहीं, विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नितला ने आरोप लगाया कि बीजेपी नीत राजग सरकार ने प्रदेश सरकारों से बिना परामर्श किए एकतरफा तरीका से वजनदार जुर्माना लगा दिया है. चेन्नितला ने ‘बिना किसी नरमी’ के इस संशोधित कानून को कथित रूप से लागू करने को लेकर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार की आलोचना की.

बड़े सियासी दलों ने जुर्माने में वृद्धि के खिलाफ लोगों एवं मेहनतकश संघों के जबर्दस्त विरोध के आलोक में इस कानून की निंदा की है जो एक सितंबर को असर में आया. बालाकृष्णन ने कहा, ‘बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम की जानी चाहिए. उसके लिए प्रभावी दखल दिया जाना चाहिए. मगर भारी-भरकम जुर्माना लगाने से केवल करप्शन बढ़ेगा. सभी बातों को ध्यान में रखकर मोटर वाहन अधिनियम में बदालव किया जाना चाहिए. बता दे कि तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, राजस्थान  पश्चिम बंगाल की प्रदेश सरकारों ने इस कानून को अपने यहां लागू नहीं किया है.