सिंध प्रांत की सरकार ने अपने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यूरोपीय और खाड़ी देशों की शैली में कानून बनाने का फैसला लिया गया है है।
इस कानून के तहत कोरोना का मरीज क्वारंटाइन से बाहर निकल कर किसी और को कोरोना से संक्रमित करेगा तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना किसी भी व्यक्ति या संस्था पर लगाया जायेगा।
पाकिस्तान में अब कोरोना फ़ैलाने वालों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इसे फैलाने वालों लोगों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून तैयार किया है, जिसके तहत 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
इस संशोधन के तहत किसी भी व्यक्ति या संस्था पर 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
किसी व्यक्ति या संस्था की तरफ से नियमों के लगातार उल्लंघन पर जुर्माना भी बढ़ता जाएगा। सिंध कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन अध्यादेश को 27 अप्रैल को पेश किया जाएगा।
पाकिस्तान में अबतक कोरोना वायरस से लगभग 13,323 लोग संक्रमित पाए गए है और इस वायरस से लगभग 281 लोगों की मौत हो गयी है।
कोरोना से अबतक 3,029 लोगों के ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है। लोगों की लापरवाही से भी कोरोना फैलने का मामला सामने आया है। कोरोना फैलने से रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक फरमान जारी किया है।