उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओ को सीएम योगी देंगे ये, 1 जनवरी से लागू

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीन तलाक पीड़िताओं को पेंशन देने का निर्णय किया है. इस निर्णय के तहत तीन तलाक पीड़िताओं को सालाना 6,000 रुपया दिया जाएगा.

 

नए साल से यह राशि पीड़िताओं को मिलने लगेगी. इसके बाद अगले वित्त साल में इसके लिए अलग प्रावधान किए जाएंगे.यहां आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि तीन तलाक बिल के संसद में पास होने के बाद केन्द्र सरकार ने राज्यों के लिए एक अधिसूचना जारी की थी.

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने इसपर उसी वक्त कार्रवाई प्रारम्भ कर दी थी. खुद सीएम योगी आदित्याथ ने कई तीन तलाक पीड़िताओं से मुलाकात कर उनके लिए पेंशन प्रारम्भ करने की बात कही थी. हालांकि उस वक्त पेंशन की राशि तय नहीं की गई थी. अब वित्त मंत्रालय ने पेंशन के लिए 6,000 रुपए सालाना राशि तय की है.

उत्तर प्रदेश में पिछले एक वर्ष में 250 से ज्यादा तीन तलाक से संबंधित मुद्दे दर्ज हुए हैं. सितंबर के महीने में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन तलाक की पीड़ित स्त्रियों को कई सुविधाएं दिए जाने की बात कही थी. उस वक्त राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस विषय पर आयोजित के प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि जिन पीड़ित स्त्रियों के पास आवास नहीं है, उन्हें पीएम आवास या फिर सीएम आवास से घर दिया जाएगा.

इन परिवारों को पीएम आयुष्मान योजना या फिर सीएम आरोग्य योजना से स्वास्थ्य बीमा का फायदा दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त वक्फ संपत्तियों में भी इन्हें कैसे हक मिले? इसके लिए काम योजना बनाए जाने की बात योगी सरकार ने कही थी.