बिना हॉटस्पॉट वाले इन इलाकों में सरकार द्वारा दी जाएंगी ये छूट, गृह मंत्रालय ने जारी किये निर्देश

गृह मंत्रालय ने सोमवार से दी जाने वाली रियायतों पर जारी अपने आदेश में बोला है कि लोगों की असली परिस्थितियों का आकलन कर ही उन्हें लॉकडाउन के दौरान छूट दी जाए.

  • इमरजेंसी चिकित्सा व महत्वपूर्ण वस्तुओं को लाने ले जाने वाले व्यक्तिगत वाहनों को मंजूरी.
  • कार में ड्राइवर के अतिरिक्त पीछे की सीट पर सिर्फ एक आदमी को जाने की मंजूरी
  • दो पहिया वाहनों में सिर्फ इसे चलाने वाले को ही इजाजत. किसी को पीछे नहीं बिठा सकते.
  • कैब सेवाओं पर रोक तीन मई तक जारी रहेगी.
  • दफ्तर पर आने-जाने के लिए छूट मिलेगी.

प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक जाने के दौरान ऑफिसर उनमें सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराएं, जिसके बाद वे अपने गृह क्षेत्र में अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकें. लेकिन हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं दी जाएगी.