इस देश में पटाखे बेचने वालो को मिलेगी कारागार की सज़ा व देना होगा इतने का जुर्माना

दीपावली (Diwali 2019) के मौके पर दुबई में अगर कोई पटाखे बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे तीन महीने तक की कारागार हो सकती है या 5,000 जुर्माने के रूप में देना पड़ सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में शनिवार को इसकी जानकारी दी गई है। द खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि दुबई पुलिस ने इस बात पर गौर फरमाया है कि लोगों के बीच जागरूकता के चलते यह बहुत ज्यादा हद तक नियंत्रण में है। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को पटाखों का प्रयोग करने के लिए दुबई पुलिस व दुबई नगर पालिका से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।

पिछले कुछ वर्षों में, दुबई नगर पालिका निरीक्षक दीवाली के दौरान पटाखों की गैरकानूनी बिक्री पर रोक लगाने का निरंतर कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने गौर फरमाया कि पटाखों से लोगों व संपत्तियों, दोनों को नुकसान पहुंच सकता है व इसके साथ ही साथ, इससे पर्यावरण भी दूषित होती है।

पहले ऐसे कई मुद्दे सामने आ चुके हैं, जहां इस नियम का उल्लंघन करने वालों को सीधे न्यायालय भेज दिया गया है। वर्ष 2015 में, पुलिस ने 23 टन पटाखे जब्त किए थे, 2014 में 25 टन व 2013 में 13 टन पटाखे जब्त किए जा चुके हैं।