लाउडस्पीकर पर यदि रोक हटा ली गई तो क्षे त्र में असंतुलन हो सकता है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने जौनपुर जिले के शाहगंज के बद्दोपुर गांव में दो मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए दाखिल की गई याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्णय पर रोक लगाना ठीक नहीं है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति पंकज मिताल और जज वीसी दीक्षित की पीठ ने जौनपुर के मसरूर अहमद द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court) ने एक केस में बताया कि किसी भी धर्म में पूजा-अर्चना के लिए लाउडस्पीकर के प्रयोग का उल्लेख नहीं है। कोई भी धर्म ये आदेश या उपदेश नहीं देता कि तेज आवाज वाले यंत्रों से ही प्रार्थना की जाए।