इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाक के पूर्व राष्ट्रपति के फर्जी एकाउंट के मुद्दे पर किया ये काम अब…

इस्लामाबाद (Islamabad) उच्च न्यायालय ने बुधवार को पाक के पूर्व राष्ट्रपति को फर्जी एकाउंट के मुद्दे में स्वास्थ्य आधार पर जमानत दे दी। जरदारी राजधानी इस्लामाबाद में गैरकानूनी धरती को लेकर करप्शन और धनशोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, बिलावल भुट्टो और विपक्ष के अध्यक्ष ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वास्थ्य आधार पर जमानत दिए जाने की पुष्टि की है। , आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। पाक (Pakistan) की करप्शन रोधी संस्था नेशनल अकांउटबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने इसी वर्ष जून में जरदारी को अरैस्ट किया। जरदारी 2008 से 2013 तक देश के राष्ट्रपति रहे।

उर्दू प्वाइंट की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाला की प्रतिनिधित्व वाली खंडपीठ ने पीपीपी के सह अध्यक्ष को मेडिकल आधार पर जमानत की इजाजत दी व एक करोड़ रुपये जमानत के तौर पर जमा करने का आदेश दिया। न्यायालय ने पार्क लेन और फर्जी अकांउट मुद्दे के दो संदर्भो को लेकर जमानत दी है। उन्होंने बोला कि वह कई बीमारियों से पीड़ित हैं व दिल के मरीज हैं।