ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब सरकार को देना होगा ये, तीन माह तक चलेगा…

ड्राइविंग लाइसेंस (Diving Licence) वापस लौट जाने पर आवेदक को अब विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. पते में गड़बड़ी होने पर लखनऊ लौट कर जाने वाला ड्राइविंग लाइसेंस पहले आरटीओ ऑफिस ( RTO Office) आएगा. इसके साथ ही आवेदक के फोन में मैसज आ जाएगा, जिससे सरलता से उनको डीएल मिल सकेगा.

परिवहन विभाग (Transport Department) की ओर से पक्के ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के बाद उनके विवरण को लखनऊ भेजा जाता है. इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड प्रिंट होकर लखनऊ मुख्यालय से ही सीधा आवेदक के घर पर पार्शल के माध्यम से आते हैं. लोगों के औनलाइन आवेदन के दौरान एड्रैस में गड़बड़ी होने के कारण उनके घरों पर डीएल कार्ड नहीं पहुंचता  आवेदक को दो-तीन माह तक डीएल नहीं मिल पाता. पता नहीं मिलने पर डाक विभाग द्वारा डीएल कार्ड को वापस लखनऊ भेज दिया जाता है. ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है.

डीएल के लिए आवेदक आरटीओ ऑफिस  डाक विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं. कार्ड नहीं मिलने पर आवेदकों ने आरटीओ लेटर लिखकर डीएल कार्ड की मांग की थी. इसमें संभागीय परिवहन ऑफिसर ने मुख्यालय से गाजियाबाद संभाग के एड्रैस के वापस जाने वाले डीएल कार्ड की मांग की थी. इसमें परिवहन विभाग ने वापस लौटने वाले डीएल को आरटीओ ऑफिस से लेने के लिए सुविधा प्रारम्भ की थी. इसमें आवेदक को केवल अपने निवास प्रमाण लेटर दिखाकर अपना डीएल मिल जाना था.

चार जिलों के आरटीओ ऑफिस से मिलेंगे डीएल : डीबीए प्रवीण त्यागी ने बताया कि गाजियाबाद संभागीय परिवहन विभाग ऑफिस में बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद  हापुड़ जनपद के रुके हुए डीएल मिलेंगे. इसमें डीएल मिलने का समय दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक का निर्धारित किया गया है. अभी तक के रुके हुए चारों जनपद के करीब दो हजार ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस पहुंच गए हैं. हर माह मुख्यालय से वापस लौटने वाले डीएल कार्ड गाजियाबाद ऑफिस भेजे जाएंगे.

वापस लौटे डीएल आरटीओ में मिलने की सुविधा के बाद ऑफिस में डीएल लेने के लिए मारामारी प्रारम्भ गई. जिन आवेदकों का डीएल लखनऊ से भी नहीं आया था, वह भी ऑफिस पहुंच जाते थे. ऐसे में विभाग की ओर से आवेदक के मोबाइल पर मैसेज भेजने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई. जिन आवेदकों के डीएल आरटीओ ऑफिस आएंगे. उनके पंजिकृत नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा. इसको दिखाकर आवेदक ऑफिस से अपना डीएल ले सकेंगे. आवेदक के अतिरिक्त कोई अन्य आदमी उसका डीएल नहीं ले सकेंगे.