अब भारत में रहने के लिए सरकार को दिखाना होगा ये कागज, वरना हो जाओगे…

इस कानून में हिंदुस्तानी नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक हिंदुस्तान में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक हिंदुस्तान में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।

आपको बता दें कि CAA लागू होने के बाद से देश में बीते कुछ दिनों से सड़कों पर जुलूस निकल रहे हैं। इस भीड़ में कुछ लोग खुलकर इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने इस कानून को देश के कई हिस्सों में लागू किया है।

आज इस लेख में हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं कि किसे हिंदुस्तान का नागरिक माना जाएगा और किसे देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

31 दिसम्बर सन् 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई धार्मिक प्रताड़ना के कारण हिंदुस्तान की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी।