सरकार ने बदला ये नियम, लाखों कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा

राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध विभिन्न लाभों को संसाधित करने के लिए सरकार विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ सामने आई है, पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक अधिसूचना में कहा।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध विभिन्न लाभों को संसाधित करने के लिए सरकार विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ सामने आई है, पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक अधिसूचना में कहा।

नया नोटिफिकेशन बताता है, एनपीएस खाते में पंजीकरण में देरी और ऋण में योगदान के मामले में सरकारी कर्मचारी को दिया जाने वाला मुआवजा, सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सीसीएस (पेंशन) नियम या एनपीएस नियम के तहत लाभ के लिए विकल्प, सेवानिवृत्ति पर देय लाभ, समय से पहले सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक उपक्रम में अवशोषण आदि इसके दायरे में आते हैं।

 कोरोना संक्रमण के कारण देश में बदलाव का दौर जारी है। हालांकि इसमें कुछ सकारात्मक चेंज भी हुआ है। इसका फायदा लाखों कर्मचारियों को मिला है। कुछ बदलाव के फायदे तत्काल मिलने लगते हैं, लेकिन कुछ नियम लागू होने पर भविष्य को सुरक्षित करते हैं।

ऐसा ही कुछ नियम पेंशन से जुड़ा है। जिससे सरकारी एम्लाइज को जबरदस्त फायदा होगा। दरअसल कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 साल की सर्विस शर्त में छूट दी है।

इस संदर्भ में नियम 38 में संशोधन कर भुगतान के 50 प्रतिशत पेंशन देने का नियम लागू किया गया है। कर्मचारी भले ही दस वर्ष की सेवा शर्त को पूरा नहीं करता हो। हालांकि कोई एम्प्लाई स्वास्थ्य के कारण सेवाओं से रिटायर होता है, तभी ये लाभ मिलेगा।पेंशन से जुड़े नियम में एक ओर सुधार किया गया है।

नए सुधार नियम में आश्रित को आखिरी भुगतान के 50 प्रतिशत पेंशन अधिकार प्राप्त करने के लिए सात साल की न्यूनतम सर्विस शर्त को समाप्त कर दिया गया है। अब किसी कर्मचारी की 7 साल की सेवा होने से पहले मौत हो जाती है। ऐसे में उसके परिजनों को आखिरी पेमेंट का 50 फीसद पेंशन के तौर पर दी जाएगी।