दिल्ली सरकार ने सुनाया बड़ा फरमान, कहा घर से बाहर निकले तो…

दिल्ली सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अगले आदेश तक दिल्ली में बिना चेहरा ढके निकलना अपराध की श्रेणी में आएगा।

 

यह आदेश दिल्ली के सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। सरकारी बैठकों में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कारण हो या कोई भी अन्य कारण बिना मास्क पहने कोई व्यक्ति दिल्ली में नहीं निकल सकेगा। मुख्य सचिव विजय देव ने कहा, कुछ दिनों के लिए इस प्रकार के कड़े फैसले लेने की जरूरत है.

ताकि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोका जा सके।दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के प्रसार के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने गुरुवार से बिना मास्क लगाए बाहर निकलना अपराध घोषित कर दिया है। मास्क न पहनने पर जुर्माना और छह माह तक जेल की सजा हो सकती है।

 दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब से दिल्ली में बिना मास्क लगाए या चेहरा ढके निकलने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत एक से छह महीने तक की सजा और 200 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।