सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 70 साल से कानूनी लड़ाई में उलझे देश के सबसे चर्चित अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील इस मुकदमें की 40 दिन तक मैराथन सुनवाई करने के बाद गत 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश के संवेदनशील मामले में फैसले के मद्देनजर देशभर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दैनिक जागरण इस लाइव रिपोर्ट के जरिए बता रहा है ये सब।
Ayodhya Case Verdict 2019 Live Update:
11.12 AM- मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जगह देने के आदेश SC directs allotment of alternative land to Muslims to build new mosque. PTI
11.08 AM- अदालत ने कहा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद में अपने मामले को स्थापित करने में विफल रहा है। UP Sunni Central Waqf Board has failed to establish its case in Ayodhya dispute: SC. PTI
11.05 AM- अदालत ने कहा कि मुसलमानों ने मस्जिद नहीं छोड़ी थी। हालांकि, हिंदू भी राम चबूतरा पर पूजा करते थे। उन्होंने गर्भगृह पर भी स्वामित्व का दावा किया।
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11.00 AM- साक्ष्यों से पता चलता है कि मुस्लिम शुक्रवार को विवादित स्थल पर नमाज पढ़ते थे। इससे संकेत मिलता है कि उनका अधिकार खत्म नहीं होता है।
Evidence suggest Muslims offered Friday prayers at mosque which indicates they have not lost possession: SC. PTI
10.58 AM- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात के प्रमाण हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले राम चबूतरा, सीता रसोई पर हिंदुओं द्वारा पूजा की जाती थी। अभिलेखों में दर्ज साक्ष्य से पता चलता है कि हिंदुओं का विवादित भूमि के बाहरी हिस्से पर कब्जा था।
10.53 AM- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं की आस्था और उनका विश्वास है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। हिंदुओं की आस्था और विश्वास है कि भगवान राम का जन्म गुंबद के नीचे हुआ था। यह व्यक्तिगत विश्वास का विषय है
10.50 AM- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य ढांचा इस्लामी संरचना नहीं थी। The underlying structure was not an Islamic structure- PTI
10.45 AM- सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संदेह से परे है। इसके अध्ययन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने निर्मोही अखाड़ा के दावे को खारिज किया। निर्मोही अखाड़ा का दावा केवल प्रबंधन का है। निर्मोही अखाड़ा सेवादार नहीं है।
10.42 AM-SC का कहना है कि विवादित जमीन राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन थी।
10.39 AM-गोगोई ने कहा कि बाबरी मस्जिद मीर बाकी द्वारा बनाई गई थी।
10.33 AM- सीजेआई गोगोई ने फैसले में कहा कि हम 1946 के फैजाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली शिया वक्फ बोर्ड की सिंगल लीव पिटिशन (SLP) को खारिज करते हैं।
10.29 AM- पांच जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच जल्द ही Ayodhya भूमि मामले में फैसला सुनाएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन, सीएस वैद्यनाथन, राजीव धवन, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मामले में विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य वकील अदालत में पहुंचे।
10.27 AM- हाईलेवल सुरक्षा बैठक के लिए गृह सचिव अजय भल्ला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे।
10.25 AM- सुप्रीम कोर्ट के सभी पांचों न्यायाधीश अदालत पहुंच चुके हैं।
10.20 AM- कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम शुरू से शांति के पक्ष में हैं। मैं भी शांति का पुजारी हूं। हम सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करना चाहिए।
– मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई Chief Justice of India Ranjan Gogoi सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहीं राम लला विराजमान के वकील सीएस वैद्यनाथन डॉ. राजीव धवन, सुन्नी वक्फबोर्ड के वकील राजीव धवन सुप्रीम कोर्ट में सीजेआइ रंजन गोगोई के कोर्ट रूम के बाहर पहुंचे हैं।