कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों को फांसी देने से किया इंकार, कहा दोषियों को जीने की…

इस याचिका में कहा गया था कि दोषियों के खिलाफ जल्द डेथ वारंट जारी किया जाए. जिससे निर्भया के गुनहगारों को जल्दी फांसी हो सके.

हालांकि, कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने अपनी दलील में कहा कि अब किसी भी दोषी की कोई भी याचिका किसी भी कोर्ट में लंबित नहीं है, इसलिए कोर्ट नया डेथ वारंट जारी करने के लिए स्वतंत्र है.

सरकारी वकील की इस दलील पर कोर्ट ने पूछा कि क्या एक दोषी की दया याचिका और क्यूरेटिव लगनी बाकी है? यह कैसे माना जाए कि दोषी नई याचिका नहीं लगाएंगे?

इस पर सरकारी वकील ने कहा कि कोर्ट या तिहाड़ प्रशासन किसी भी दोषी को याचिका लगाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं. बता दें कि निर्भया के चार दोषियों में से अक्षय, मुकेश और विनय अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर चुके हैं.

जबकि चौथे दोषी पवन ने अभी तक क्यूरेटिव और दया याचिका के अधिकार का प्रयोग नहीं किया है. बावजूद इसके निर्भया के चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की सरकारी की ओर से मांग की गई है.

निर्भया गैंगरेप के दोषियों के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने डेथ वारंट (Death Warrant) जारी करने से इनकार कर दिया.

पटियाला हाउस कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही कहा कि अगर कानून दोषियों को जीने की इजाजत देता है तो उन्हें फांसी पर चढ़ाना पाप (Sin) होगा. बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.