न्यायालय ने राहुल गांधी को दी ये नसीहत, कहा भविष्य में न करे ये…

शीर्ष न्यायालय ने आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के विरूद्ध दायर याचिका पर निर्णय सुना दिया है.

न्यायालय ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए बोला है कि पीएम मोदी को लेकर दिया गया उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण था. यह न्यायालय की अवमानना नहीं था, किन्तु भविष्य में उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए. इसके साथ ही न्यायालय ने राहुल की माफी को भी स्वीकार कर लिया.

उल्लेखनीय है कि ये याचिका बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप था कि राहुल गांधी ने बोला है कि शीर्ष न्यायालय ने माना है कि ‘चौकीदार चोर है’. दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रत्येक मोर्चे पर राफेल लड़ाकू विमान के जरिए नरेन्द्र मोदी सरकार को घेरने का कोशिश किया था, किन्तु उनका ये दांव उल्टा पड़ गया.

आज वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी पर न्यायालय का निर्णय आ गया है  वो भी एक ऐसे मुद्दे में जिसमें वो प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को फंसाने का कोशिश कर रहे थे. राहुल गाँधी ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को चोर बोला था. राफेल लड़ाकू विमान मुद्दे में राहुल गांधी ने बोला था कि अब तो सर्वोच्च कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है. इसके बाद बीजेपी नाराज हो होकर न्यायालय पहुंच गई थी  आज मीनाक्षी लेखी के उसी याचिका पर निर्णय आया है.