केंद्र सरकार ने किया बड़ा एलान, कहा लॉकडाउन के दौरान ये लोग कर सकेंगे काम

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जारी रोक लागू रहेगी।

 

सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा।

गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों की इजाजत दी गई है।

औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी, सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

सरकार ने किसानों की समस्या को समझते हुए खेती किसानी से जुड़े कामों को जारी रखने के निर्देश दिये हैं। फसल काटने से लेकर किसान मजदूरों के लिए उनके काम से संबंधित सभी दुकाने खोले रखने की भी छूट दी गई है। कीटनाशकों के निर्माण चालू रहेगा। इसके साथ ही खाद और बीज की दुकाने भी खुली रहेंगी।

वहीं खेती से जुड़े उपकड़ और स्पेयर पार्टस् की दुकानो को खोलने की भी छूट दी गई है। केंद्र ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है।

सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है।

कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए सभी राज्य सरकारों का सुझाव मानते हुए केंद्र सरकार ने देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है।

जिसके बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार लोग बस, मेट्रो, हवाई, ट्रेन से सफर नहीं कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा। सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे। लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही पर रोक जारी रहेगी।