अयोध्या केस: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संतुष्‍ट नहीं सुन्‍नी वक्‍फबोर्ड के वकील, जल्‍द करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए दूसरी जगह पांच एकड़ भूमि आवंटित की जाए। पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मति यानी 5-0 से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट गठित करे। पीठ ने फैसले में कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित भूमि का अधिकार राम लला की मूर्ति को सौंप दिया जाए। हालांकि, इसका कब्जा केंद्र सरकार के रिसीवर के पास ही रहेगा। इस लाइव रिपोर्ट के जरिए मामले से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। ताजा जानकारी के लिए रिफ्रेश करें यह पेज…

– ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कमल फारुकी ने कहा कि हमें बदले में 100 एकड़ जमीन भी दे तो कोई फायदा नहीं है। हमारी 67 एकड़ जमीन पहले से ही एक्‍वायर की हुई है तो हमको दान में क्‍या दे रहे हैं वो। हमारी 67 एकड़ जमीन लेने के बाद पांच एकड़ जमीन दे रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है।

– जफरयाब जिलानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड: फैसले का सम्मान करें लेकिन फैसला संतोषजनक नहीं है। उस पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए

11.54- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने जनता से शांति बनाए रखने के लिए कहा।

11.48- निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता कार्तिक चोपड़ा ने कहा, ‘निर्मोही अखाड़ा आभारी है कि SC ने पिछले 150 वर्षों की हमारी लड़ाई को मान्यता दी है और केंद्र सरकार द्वारा श्री राम जन्मस्थान मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए निर्मोही अखाड़े को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है।’

11.38 AM- ज़फरयाब जिलानी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील: हम फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे।

11.26 AM- सुप्रीम कोर्ट के परिसर में लगे जय श्रीराम के नारे। अदालत परिसर में वकीलों ने जब जय श्रीराम के नारे लगाए तो दूसरे वरिष्‍ठ वकीलों ने उन्‍हें ऐसा करने से रोका…

11.20 AM- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह तीन से चार महीने के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट की स्थापना के लिए योजना बना सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह तीन से चार महीने के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट की स्थापना के लिए योजना ए और विवादित स्थल को मंदिर निर्माण के लिए सौंप दे। अदालत ने यह भी कहा कि अयोध्या में पांच एकड़ वैकल्‍प‍िक जमीन सुन्नी वक्‍फ बोर्ड को प्रदान करे।