अयोध्‍या विवाद मामले में शिया वक्‍फ बोर्ड की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में लगे जय श्रीराम के नारे

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 70 साल से कानूनी लड़ाई में उलझे देश के सबसे चर्चित अयोध्या भूमि विवाद मामले में फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील इस मुकदमें की 40 दिन तक मैराथन सुनवाई करने के बाद गत 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। देश के संवेदनशील मामले में फैसले के मद्देनजर देशभर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दैनिक जागरण इस लाइव रिपोर्ट के जरिए फैसले से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। हर ताजा जानकारी के लिए यह पेज

रिफ्रेश करते रहें।

 Ayodhya Case Verdict 2019 Live Update:

11.26 AM- सुप्रीम कोर्ट के परिसर में लगे जय श्रीराम के नारे। अदालत परिसर में वकीलों ने जब जय श्रीराम के नारे लगाए तो दूसरे वरिष्‍ठ वकीलों ने उन्‍हें ऐसा करने से रोका…

11.20 AM- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह तीन से चार महीने के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट की स्थापना के लिए योजना बनाए और विवादित स्थल को मंदिर निर्माण के लिए सौंप दे। अदालत ने यह भी कहा कि अयोध्या में पांच एकड़ वैकल्‍प‍िक जमीन सुन्नी वक्‍फ बोर्ड को प्रदान करे।

11.12 AM- मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए वैकल्‍प‍िक जगह देने के आदेश SC directs allotment of alternative land to Muslims to build new mosque. PTI अदालत ने यह भी कहा कि विवादित ढांचा को गिराना कानून का उल्लंघन था। Damage to Babri mosque was violation of law: SC. PTI

11.08 AM- अदालत ने कहा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद में अपने मामले को स्थापित करने में विफल रहा है। UP Sunni Central Waqf Board has failed to establish its case in Ayodhya dispute: SC. PTI

11.05 AM- अदालत ने कहा कि मुसलमानों ने मस्जिद नहीं छोड़ी थी। हालांकि, हिंदू भी राम चबूतरा पर पूजा करते थे। उन्होंने गर्भगृह पर भी स्वामित्व का दावा किया।