लखनऊ में एक महीने के लिए लागू धारा 144, विधानसभा के बाहर कोई नहीं कर सकता…

त्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों, राष्ट्रीय आयोजनों और प्रवेश परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बुधवार को लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी है। अपने ताजा आदेश में कहा है कि लखनऊ में धारा 144 10 मार्च तक लागू रहेगी। महाशिवरात्रि, होलिका दहन और शबे बरात के साथ कई प्रवेश परीक्षाओं के आयोजनों के मद्देनजर लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोरदिया ने जारी किया है।

प्रतिबंधों की लिस्ट
धारा 144 के तहत राज्य विधानसभा के बाहर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, सिलिंडर या ज्वलनशील व खतरनाक हथियारों के साथ किसी को भी विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सरकारी कार्यालय और विधानसभा के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करने की अनुमति नहीं होगी। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक किसी भी तरह से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी।

इसके अलावा लालबत्ती चौराहा से बंदरियाबाग चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहा, अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा चौराहा, नाबेल्टी चौराह सहित मुख्य स्थानों पर पुलिस सुरक्षा रहेगी। बता दें कि लखनऊ में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के कारण शहर भर में रास्तों के रूट भी बदले हुए हैं और हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है।

आदेश में कहा गया था कि कोविड-19 के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देशों पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। आदेश में कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए और सभी समारोहों के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। सभी पार्टियों के विभिन्न नेताओं की बैठक, किसान संघों और लखनऊ में अन्य विरोध प्रदर्शनों में भी धारा 144 के नियम लागू होंगे। ऐसा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जा रहा है।