ओमिक्रोन को लेकर रेलवे ने जारी किया ये बड़ा आदेश , बिना मास्क मिले तो लगेगा जुर्माना

ट्रेन में सफर करते समय और प्लेटफार्म पर मास्क नहीं लगाने वाले यात्रियों को अब 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। बढ़ते संक्रमण और सुरक्षा को लेकर उत्तर रेलवे ने यह आदेश जारी किया है।

उत्तर रेलवे के सभी मंडलों को आदेश भेज दिए गए हैं। बता दें कि कोरोना के नए संक्रमण ओमीक्रोन को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। ट्रेनों में आने वाली यात्रियों की मेरठ रेलवे सिटी स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जांच की जा रही है।

उत्तर रेलवे की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, ट्रेन में सफर करने के दौरान या फिर प्लेटफार्म पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्टेशन पर तैनात अधिकारियों और ट्रेनों में चेकिंग स्टाफ को इस बात की हिदायत दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी यात्रियों के चेहरे पर मास्क लगा हो। यदि किसी यात्री ने मास्क नहीं लगाया है तो उससे ₹500 रुपये जुर्माना वसूला जाए।

करोना कॉल में बढ़ाए गए प्लेटफार्म टिकट की कीमत को रेलवे ने कम कर दिया है। 30 रुपये में मिलने वाला प्लेटफार्म टिकट अब फिर से 10 रुपये में ही मिलेगा। हालांकि अभी पैसेंजर ट्रेनों के किराए में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

पैसेंजर ट्रेनों का किराया अभी भी एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर ही लिया जा रहा है। मेरठ सिटी स्टेशन पर आधी रात से प्लेटफार्म टिकट की नई दरें लागू कर दी गई है।