कांग्रेस पार्टी नेता शशि थरूर के विरूद्ध दिल्ली की राउज एवेन्यू न्यायालय ने जमानती वारंट जारी कर दिया है। शशि थरूर के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए आपत्तिजनक बयान के मुद्दे में जमानती वारंट जारी किया है।
दरअसल शशी थरूर के कथित बयान को लेकर दर्ज एक आपराधिक मानहानि की शिकायत के सिलसिले में हाजिर नहीं होने पर न्यायालय ने यह जमानती वारंट जारी किया है।
इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता बीजेपी की दिल्ली यूनिट के नेता राजीव बब्बर पर भी न्यायालय के सामने पेश नहीं होने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने बोला कि, “शिकायतकर्ता के गैरमौजूद रहने के कारण मौजूदा शिकायत को खारिज करने की स्थान नरम रुख अपनाया जा रहा है। उनपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), केंद्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय में जमा कराया जाए। ”
अदालत ने शशि थरूर व उनके एडवोकेट के भी पेश नहीं होने का उल्लेख किया। न्यायालय ने बोला कि वह ‘नरम रुख’ अपना रही है व आरोपी के विरूद्ध जमानती वारंट व उनके जमानतदार को 27 नवम्बर को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। शशि थरूर ने 28 अक्टूबर 2018 को बैंग्लुरु साहित्य महोत्सव के दौरान टिप्पणी करते हुए बोला था कि, “मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू के समान है। आप उसे अपने हाथ से हटा भी नहीं सकते व न ही चप्पल से मार सकते हैं। “