विदेश से आने वाले यात्रियों को एक दिसंबर से करना होगा ये काम , जारी हुआ दिशा-निर्देश

कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप से जंग के लिए सरकार ने चौकसी बढ़ा दी है। विदेश से आने वाले यात्रियों को एक दिसंबर से यात्रा शुरू करने के पहले एयर सुविधा पोर्टल पर निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण भी बताना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार देर शाम ये दिशा-निर्देश जारी किए।

अब खतरे वाले देशों से आने वालों की भारत आते ही कोरोना जांच होगी।  रिपोर्ट आने तक उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोका जाएगा। रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें सात दिन घर पर या जहां भी ठहरे हों, वहां क्वारंटीन रहना होगा। आठवें दिन दोबारा जांच होगी। इसमें भी रिपोर्ट निगेटिव आई तो अगले सात दिन खुद पर निगरानी रखनी होगी।

अन्य देशों से आने वालों को हवाई अड्डे से निकलने की अनुमति तो होगी, पर उन्हें 14 दिन खुद की निगरानी करनी होगी, लक्षण दिखने पर सूचना प्रशासन को देनी होगी। इन देशों की उड़ानों के 5 फीसदी यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच कराई जाएगी। पॉजिटिव मिलने पर उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे।

कोरोना संबंधी लापरवाही का दृश्य रविवार को नई दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में दिखा। सैकड़ों लोग शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन कर सामान खरीदते नजर आए।

केंद्र सरकार ने राज्यों को निगरानी व टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कंटेनमेंट नियम लागू करने, जांचें बढ़ाने व हॉटस्पॉट पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने को भी कहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में विदेशी सैलानियों की स्क्रीनिंग, कोरोना जांच, संक्रमिताें के तत्काल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजने पर जोर दिया। सरकार ने उन देशों को खतरे वाली सूची में डाल दिया है, जहां नए स्वरूप के मामले मिले हैं।