ईद के मौके पर इस राज्य में मिली लॉकडाउन में बड़ी छूट, कर सकते ये काम

अन्य प्रदेशों से केरल जाने वाले यात्रियों के सफर शुरू होने से 72 घंटे पहले आरटीपीआर नकारात्मक सॉर्टिफिकेट ले जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के कोच्चि कार्यालय और एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 47 (5) के अंतर्गत 4 अधिसूचित निजी प्रयोगशालाएं न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों के साथ काम कर सकती हैं।

केरस शासन ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना केसों के मद्देनजर 8 से 16 मई तक लॉकडाउन लगाया था। प्राधिकरण सख्ती से लॉकडाउन को लागू कर रहे हैं, अकारण यात्रा करने वालों को दंडित कर रहे हैं।

केरल की गवर्मेंट ने ईद के त्योहार को देखत हुए लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दी है। मीट की दुकानों को सिर्फ ईद त्योहार के मौके पर होम डिलीवरी के लिए 12 मई को रात 10 बजे तक कार्य करने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा, बैंकों के समाशोधन गृह न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों के साथ सभी कार्य दिवसों पर काम कर सकते हैं।