अगर CRPF के जवानों और अफसरों को मिलने वाले दोनों भत्तों की बात करें तो सैनिकों के पास ये ऑप्शन होता था, कि अगर कोई सैनिक राशन मनी अलाउंस खत्म कर लेता था.
तो उसे डिटेचमेंच भत्ता छोडना पड़ता था। राजधानी हाईकोर्ट ने इस केस में सुनवाई करते हुए कहा, कि दोनों भत्तों को आपस में लिंक किसने किया है।
ये दोनों भत्ते ही भिन्न-भिन्न हैं, लिहाजा इस केस में दोनों भत्ता पाने का हक सैनिकों को बिल्कुल होना चाहिए। इस खबर के आने के बाद से भारतीय जवानों में बहुत खुशी देखी गई है।
पेमेंट संबंधी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में तीन महीने के भीतर सरकार को इस केस पर रिपोर्ट पेश करना होगी। साथ ही, बताना होगा की उन फैजियों को दोनों भत्ता और पुराने पेमेंट किया गया हैं या नहीं। इससे CRPF के जवानों और अफसरों को बड़ी राहत मिलने की आशा है।
CRPF (केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल) के हर एक जवान से लेकर राजपत्रित अफसर से जुड़ी एक खुशखबरी है। इनको करीबन 5 लाख रुपयों के पुराने पेमेंट का लाभ मिलने वाला है। राशन मनी अलाउंस और डिटेचमेंट मनी अलाउंस को लेकर मामला अदालत में चल रहा था।