नई बार लाइसेंस पॉलिसी के मुताबिक थ्री स्टार होटल और पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित बार को 3 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा. अभी तक यह लाइसेंस 1 साल के लिए दिया जाता है.
बार लाइसेंस की व्यावसायिक क्लब की (FL-3) कैटेगिरी को खत्म कर दिया गया है. अब बार संचालक शराब का दोगुना स्टॉक कर सकेंगे. इसके साथ ही भांग की दुकानों के वार्षिक मूल्य में 10% की वृद्धि का निर्णय लिया गया है.
मध्य प्रदेश में अभी बार बंद होने का निर्धारित समय रात 12 बजे है, लेकिन अब बार होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और क्लबों को रात 2 बजे तक संचालित करने की अतिरिक्त अनुमति संबंधित जिले के कलेक्टर देंगे.
यह कलेक्टर के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह साल में कितनी बार होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और क्लबों को रात 2 बजे तक बार खोलने की अनुमति देंगे. हालांकि नई पॉलिसी इसकी अधिकतम सीमा साल में 8 बार तय की गई है.
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) कैबिनेट ने बुधवार को वर्ष 2021-22 के लिए नई बार लाइसेंस पॉलिसी को मंजूरी दे दी. इस नई पॉलिसी के मुताबिक राज्य में होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और क्लबों के बार रात 2 बजे तक शर्तों के साथ खुल सकेंगे.
इसके लिए 5 हजार का अतिरिक्त शुल्क देना होगा. होटल्स में बार के साथ परिसर के पार्क में भी शराब परोस सकेंगे. इस अतिरिक्त सुविधा के लिए होटलों को 10 हजार रुपए अतिरिक्त फीस देनी होगी.
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब रात 2 बजे तक होटल, बार, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और क्लब खुल सकेंगे और अपने ग्राहकों को वे कैम्पस के पार्क में भी शरा परोस सकेंगे. राज्य सरकार की कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है.
अब राज्य में संबंधित जिले के कलेक्टर बार को अतिरिक्त समय तक संचालित करने की अनुमति देंगे. यह कलेक्टर पर निर्भर करेगा कि वह साल में कितनी बार होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और क्लबों को रात 2 बजे तक बार खोलने की अनुमति देंगे. अब बार संचालक शराब ( wine) का दोगुना स्टॉक कर सकेंगे. वहीं, राज्य की भांग की दुकानों के रेट बढ़ा दिए गए हैं.