20 नवंबर तक नहीं लगवाई कोरोना वैक्सीन, तो नहीं मिलेगा राशन और पेट्रोल

महाराष्ट्र (Maharashtra Vaccination Update) के औरंगाबाद (Aurangabad Corona Update) में कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए जिला प्रशासन ने एक बेहद सख्त फरमान सुना दिया है.

जिला प्रशासन ने बुधवार को जिले की सभी राशन दुकानों, गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों को केवल उन्हीं नागरिकों को ही सामान और ईंधन की आपूर्ति करने के लिए कहा हैं, जिन्होंने टीके की कम से कम एक खुराक ली हो. प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार वैक्‍सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को जिले में पर्यटन स्‍थलों पर भी प्रवेश नहीं मिल पाएगा.

इस आदेश के मुताबिक वैक्सीन न लेने वालों को जला स्तर पर ट्रेवल प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ेगा. मिली जानकारी में मुतबिक कोरोना टीकाकरण की कम रफ्तार को देखते हुए मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से 20 नवंबर तक के लिए तय किए गए 100 फीसदी टीकाकरण के लक्ष्‍य का पाने के मद्देनजर किया गया है. प्रशासनिक आदेश के मुताबिक सभी पर्यटन स्‍थलों पर स्थित सभी होटलों, रिसॉर्ट, दुकानों में काम करने वाले लोगों के लिए टीका लगवाना आवश्‍यक किया गया है. यह आदेश जिले में 9 नवंबर से प्रभावी हो गया है.

जिले के अधिकारियों ने कहा कि राज्य के 36 जिलों में टीकाकरण के मामले में 26वें स्थान पर है. जिले में अब तक लगभग 55 प्रतिशत पात्र लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जबकि राज्य में यह 74 प्रतिशत है. एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार रात जारी एक आदेश में औरंगाबाद के कलेक्टर सुनील चव्हाण ने उचित मूल्य की दुकानों, गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के अधिकारियों को ग्राहकों के टीकाकरण प्रमाण पत्र की जांच करने का निर्देश दिया.